नए कानून के तहत गुरुग्राम में दोषियों को सुनाई दस-दस साल की कैद ,छह महीने में आया फैसला
मामले में मानेसर क्राइम ब्रांच के प्रभारी एसआई ललित कुमार की टीम ने तीन आरोपियों को 12 अक्तूबर को गांव शिकोहपुर के निकट से काबू कर लिया। जिनकी पहचान दिल्ली के मयूर विहार निवासी रमेश, गंगाराम उर्फ सन्नी व के. सेलवराज के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली-एनसीआर, केएमपी एक्सप्रेस-वे, उत्तर-प्रदेश से इस तरह की करीब 50 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया।

Gurugram News Network – कैब में युवक से लूटपाट करने के मामले में एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने दिल्ली के मयूर विहार निवासी रमेश, गंगाराम उर्फ सन्नी व के. सेलवराज को दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को दस-दस साल की कैद व जुर्माने की सजा सुनाई है। नए कानूनों के तहत यह पहला मामला है, जिसमें सजा सुनाई । नए कानूनों के लागू होने से पुलिस व न्यायिक कार्यप्रणाली में तीव्रता आई है। अदालत ने महज छह माह में सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मानेसर थाना में एक व्यक्ति ने शिकायत दी थी कि वह 1 12 अक्तूबर की रात को हाईवे पर किसी वाहन के इंतजार में खड़ा था। इसी दौरान एक गाड़ी आई, जिसमें तीन व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने उसे गुरुग्ररम जाने के लिए गाड़ी में बैठा लिया। कुछ दूरी पर चलने के बाद उन्होंने चाकू दिखाकर युवक से पर्स ले लिया और गाड़ी से उतारकर भाग गए। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।

मामले में मानेसर क्राइम ब्रांच के प्रभारी एसआई ललित कुमार की टीम ने तीन आरोपियों को 12 अक्तूबर को गांव शिकोहपुर के निकट से काबू कर लिया। जिनकी पहचान दिल्ली के मयूर विहार निवासी रमेश, गंगाराम उर्फ सन्नी व के. सेलवराज के रूप में हुई। पूछताछ में आरोपियों ने दिल्ली-एनसीआर, केएमपी एक्सप्रेस-वे, उत्तर-प्रदेश से इस तरह की करीब 50 वारदातों को अंजाम देने का खुलासा किया।
मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह जुटाए और अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद एडीजे संदीप चौहान की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल की कैद व 30-30 हजार रुपयों के जुर्माने की सजा सुनाई है।











